ऋण वसूली को पेंशन से 50 प्रतिशत से अधिक कटौती ना करने का आदेश
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक को निर्देश दिया कि वह सेवानिवृत्त कर्मचारी मुरुगन की पेंशन से 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती न करे। अदालत ने कहा कि पेंशन वित्तीय सुरक्षा का स्रोत है और इसका उपयोग ऋण...

बेंगलुरू, एजेंसी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक को निर्देश दिया है कि वह किसी सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी से बकाया ऋण वसूली के लिए उसकी पेंशन में से 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती न करे।
अदालत ने कहा कि पेंशन सेवानिवृत्त लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा का काम करती है। इसे धोखाधड़ी, जालसाजी या कदाचार के मामलों को छोड़कर पूरी तरह से ऋण चुकाने में नहीं लगाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस जी पंडित ने कहा कि बैंकों को बकाया राशि वसूलने का कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्हें पेंशनभोगियों की आजीविका की सुरक्षा करने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी की वित्तीय स्थिरता आवश्यक है और उन्हें ऋण चुकाने के लिए अपनी पूरी पेंशन छोड़ने के लिए मजबूर करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।
मामला केरल के त्रिशूर में रहने वाले 70 वर्षीय मुरुगन ओ के से संबंधित है जो केनरा बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं । मुरुगन 30 नवंबर 2014 को सेवानिवृत्त हुए थे और अपनी पेंशन के एक हिस्से से लगातार अपने लोन की ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं। जुलाई 2024 से बैंक ने बकाया चुकाने के लिए उनकी पूरी पेंशन काटनी शुरू कर दी, जिसके चलते उन्होंने अदालत में गुहार लगाई। उन्होंने न्यायालय से यह भी अनुरोध किया कि बैंक को उस शैक्षणिक ऋण पर दंडात्मक ब्याज लगाने से रोका जाए, जिसके लिए वह अपनी बेटी के साथ सह-देनदार थे। केनरा बैंक ने तर्क दिया कि मुरुगन पर साढे आठ लाख रुपये बकाया हैं। बैंक ने कहा कि बकाया राशि वसूलने का उसे अधिकार है। इस पर अदालत ने फैसला सुनाया कि बैंक ऋण वसूली के लिए उनकी पेंशन का केवल 50 प्रतिशत ही काट सकता है।
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