विदेश:: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील नहीं कर सकेंगे कुलभूषण जाधव
पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की मंजूरी नहीं दी है। पाक रक्षा मंत्रालय के वकील ने कहा कि जाधव के मामले में केवल काउंसलर एक्सेस का आदेश मिला है।...

- पाक नागरिकों को ऐसे अधिकारी नहीं हैं तो जाधव को कैसे - अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से सिर्फ काउंसलर एक्ससे का आदेश
इस्लामाबाद, एजेंसी। भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की मंजूरी नहीं देगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के वकील ने पाक सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि जाधाव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने सिर्फ काउंसलर एक्सेस का आदेश दिया था।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में ये बात तब सामने आई जब संवैधानिक पीठ पाकिस्तान में मई 2023 में हुए दंगों के मामलों में सुनवाई कर रही थी। इस मामले में आरोपियों को पाक की सैन्य अदालत ने दोषी ठहराया था। इसी संदर्भ में जाधव के मामले को पाक के रक्षा मंत्रालय के वकील ख्वाजा हारिस अहमद ने उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अधिकार हमारे नागरिकों को नहीं मिल रहे हैं तो जाधव को कैसे दिया जा सकता है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत से दंगों के दोषियों को अपील का अधिकार देने के मुद्दे पर विचार करने के लिए समय मांगा है। उन्होंने कहा कि इससे यह सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते विदेशी नागरिकों के लिए नियमों को अलग तरीके से लागू कर रहा है?। मालूम हो कि जाधव वर्ष 2016 से पाकिस्तान की जेल में बंद है। पाक का दावा है कि उसने जाधव को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है।
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