लिंग सर्जरी के बाद पासपोर्ट अपडेट करने की प्रक्रिया कोर्ट को बताई
भारत के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि विदेश में लिंग सर्जरी करवाने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट में लिंग विवरण अपडेट करने की प्रक्रिया क्या होगी। न्यायालय...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को विदेश में लिंग सर्जरी करवाने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भारतीय पासपोर्ट में लिंग विवरण अपडेट करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया है। कोर्ट को न्यायालय को उन विशिष्ट दस्तावेजों की सौंपी जो व्यक्तियों को अपने अपडेट किए गए लिंग के साथ पासपोर्ट नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान भारत लौटने पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों में चिकित्सा प्रमाण पत्र, लिंग परिवर्तन का कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र एवं अन्य सहायक कागजी कार्रवाई शामिल हो सकते हैं। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने पाया कि प्रतिवादियों के स्थायी वकील ने कहा था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत प्रमाण पत्र की आवश्यकता को माफ किया जा सकता है यदि व्यक्ति लिंग परिवर्तन की पुष्टि करने वाला शपथ पत्र प्रदान करता है। साथ ही उस अस्पताल से एक सहायक प्रमाण पत्र या शल्य चिकित्सा पुनर्निर्माण प्रमाण पत्र प्रदान करता है जहां व्यक्ति ने सर्जरी कराई है।
इससे पहले न्यायालय ने इस बात पर चिंता जताई थी कि विदेश में लिंग पुष्टि सर्जरी कराने वाले एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने पासपोर्ट में लिंग अपडेट करने से पहले भारत क्यों लौटना चाहिए। जवाब में प्रतिवादियों के स्थायी वकील को विदेश मंत्रालय से संचार की एक प्रति दी गई। संचार में ट्रांसजेंडर से पुरुष या महिला में पासपोर्ट पर लिंग अपडेट करने की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया था।
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