Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीIncome Tax Department Issues Guidance on Dispute Resolution Scheme 2024

विवाद से विश्वास योजना के बारे में मार्गदर्शन जारी

आयकर विभाग ने विवाद समाधान योजना 2024 पर मार्गदर्शन जारी किया है। योजना का लाभ वे करदाता उठा सकते हैं जिनके विवाद 22 जुलाई, 2024 तक लंबित हैं। यदि करदाता 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा करते हैं, तो...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 15 Oct 2024 11:00 PM
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नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर से संबंधित विवाद से विश्वास योजना 2024 के बारे में मंगलवार को मार्गदर्शन जारी किया। अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) के रूप में जारी इस पत्र में विवाद समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र संस्था और भुगतान किए जाने वाले करों से संबंधित विभिन्न सवालों के जवाब दिए गए हैं। आयकर विभाग ने कहा कि उसे इस योजना के एक अक्टूबर, 2024 को प्रभावी रूप से अधिसूचित होने के बाद विभिन्न प्रावधानों के संबंध में मार्गदर्शन मांगने वाले हितधारकों से कई सवाल मिले हैं। योजना की समाप्ति तिथि अभी अधिसूचित नहीं की गई है।

योजना का लाभ वे करदाता उठा सकते हैं, जिनके विवाद/अपील 22 जुलाई, 2024 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित हैं। इनमें रिट और विशेष अनुमति याचिकाएं (अपील) शामिल हैं, चाहे वे करदाता या कर अधिकारियों द्वारा दायर की गई हों। योजना में विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के समक्ष लंबित मामले और आयकर आयुक्त के समक्ष लंबित पुनरीक्षण याचिकाएं भी शामिल होंगी। यदि करदाता योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करते हैं, तो उन्हें विवादित कर मांग का 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा। ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसे मामलों में जहां घोषणा एक जनवरी, 2025 को या उसके बाद की जाती है, विवादित कर मांग का 110 प्रतिशत करदाता को चुकाना होगा।

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