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शिकंजा : बड़े आयकर रिफंड दावों की सख्त जांच होगी

आयकर विभाग ने फर्जी रिफंड दावों की जांच करने का निर्णय लिया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत, नौकरीपेशा लोगों की निगरानी की जाएगी, जो सामूहिक रूप से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 3 Nov 2024 06:29 PM
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नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर विभाग ने फर्जी तरीके से किए गए बड़े रिफंड दावों की सख्त जांच करने का फैसला किया है। इसके तहत ऐसे नौकरीपेशा लोगों की निगरानी बढ़ेगी, जो किसी एक एजेंसी से सामूहिक रूप से रिटर्न दाखिल करवा रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश (एसओपी) जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का इस्तेमाल करते हुए संदिग्ध रिटर्न और रिफंड को चिह्नित किया जाएगा। विभाग ने उन करदाताओं की सूक्ष्म जांच शुरू कर दी है, जिनके रिटर्न पिछले आठ वर्षों में जांच के दायरे में आए थे। इसमें ऐसे नौकरीपेशा लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने गैर पेशेवर एजेंसी से सामूहिक रूप से रिटर्न दाखिल किए हैं। इनमें से कई करदाताओं का रिफंड महीनों से अटका हुआ है।

रिफंड की वसूली कर सकता है विभाग

बताया जा रहा है कि इस कदम से इस वर्ष रिफंड अटकने के आसार हैं। जानकारों का कहना है कि आयकर विभाग के पास अधिकार है कि यदि किसी करदाता द्वारा किया गया रिफंड दावा गलत पाया जाता है तो वह पिछले चार वर्षों के रिफंड की वसूली कर सकता है।

गलत दावों के मामले बढ़े

गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों में कई राज्यों में कई सरकारी विभागों के कर्मचारियों द्वारा फर्जी दान की रसीद, खर्च आदि अपने रिटर्न में दिखाकर रिफंड हासिल करने के मामले पकड़ में आए हैं। इसके बाद देशभर में रिफंड के मामले में सख्ती शुरू हुई है।

गैर पेशेवर फंसा रहे

कर विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकतर करदाता गैर पेशेवरों से रिटर्न दाखिल करवा रहे हैं। ये लोग अधिक रिफंड दिलाने का लालच देकर करदाताओं को फंसा रहे हैं। ऐसे मामलों में करदाता के कानूनी पचड़े में संभावना अधिक हो जाती है।

रिफंड की स्थिति ऐसे जांचें

- आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं। यूजर आईडी (पैन संख्या) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें

- माई अकाउंट पर क्लिक करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस को खोलें। यहां इनकम टैक्स रिटर्न्स को चुनें।

- अब पावती संख्या पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आईटीआर से जुड़ी सारी जानकारी दिख जाएंगी।

देरी होने पर क्या करें

- सबसे पहले अपना ई-मेल जांचें। आयकर विभाग रिफंड या किसी तरह की कोई अतिरिक्त जानकारी अथवा नोटिस ई-मेल के जरिए भेजता है।

- यदि आईटीआर स्थिति से पता चलता है कि रिफंड दावा खारिज हो गया है तो करदाता रिफंड दोवारा जारी करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

- यदि स्थिति में दावा लंबित है तो ई-फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी से संपर्क कर इसके शीघ्र निपटारे के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

अगर फिर भी देरी हो तो....

1. आयकर विभाग से संपर्क करें: आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर कॉल करके या उन्हें ask@incometax.gov.in पर ईमेल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। वे आपके रिफंड की स्थिति के बारे में सहायता कर सकते हैं।

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