Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsFormer Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari Receives Relief as Court Dismisses Defamation Case

अदालत से कोश्यारी को मिली राहत, मानहानि याचिका खारिज

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत से महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 20 Feb 2025 09:56 PM
share Share
Follow Us on
अदालत से कोश्यारी को मिली राहत, मानहानि याचिका खारिज

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत से महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कोश्यारी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है। शिकायतकर्ता एसपी गुप्ता की मौत के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोश्यारी के राज्यपाल पद पर रहते हुए वर्ष 2017 में उनके खिलाफ मेसर्स सनएयर होटल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एसपी गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

सुनवाई के बाद पटियाला हाउस अदालत ने मार्च 2023 में कोश्यारी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। जबकि यह मामला राउज एवेन्यू की एमपी व एमएलए अदालत में चलना चाहिए था। जिसके खिलाफ कोश्यारी ने वकीलों के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी। जिसपर उच्च न्यायालय ने उन्हें पेशी से छूट दे दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पटियाला हाउस अदालत में इस मामले को सुनने का अधिकार नही है।

बाद में मामले को उच्च न्यायालय ने राउज एवेन्यू अदालत में भेज दिया था। राउज एवेन्यू अदालत ने भी कोश्यारी को पेश होने का आदेश दिया। आदेश के बाद कोश्यारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जहां से उनको राहत मिल गई थी। फिर शिकायतकर्ता एसपी गुप्ता के बेटे ने मामले को आगे बढ़ाने की अदालत से गुजारिश की। लेकिन अदालत ने इस आग्रह को खारिज करते हुए कहा कि इसमें शिकायतकर्ता की मौत हो गई है। यह आपराधिक मामला है, इसलिए मुकदमे को आगे नही बढ़ाया जा सकता है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें