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ईपीएफओ सदस्य बिना दस्तावेज विवरण अपडेट कर सकेंगे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सदस्यों के लिए प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब सदस्य बिना दस्तावेज के नाम, जन्म तिथि और वैवाहिक स्थिति जैसे विवरण अपडेट कर सकते हैं। यह...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 23 Jan 2025 05:43 PM
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ईपीएफओ सदस्य बिना दस्तावेज विवरण अपडेट कर सकेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों के लिए प्रोफाइल से जुड़े विवरणों में बदलाव करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब सदस्य अपना नाम, जन्म तिथि और वैवाहिक स्थिति जैसे विवरण बिना किसी दस्तावेज के अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा उन सदस्यों के लिए है, जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आधार से सत्यापित है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शिकायतों को कम करना और लंबित अनुरोधों को तेजी से निपटाना है। पहले, बदलाव के लिए नियोक्ता से सत्यापन की आवश्यकता होती थी, जिसमें करीब 28 दिन का समय लगता था। अब करीब 45 फीसदी अनुरोधों को सदस्यों द्वारा स्व-अनुमोदित किया जा सकता है। अन्य 50 फीसदी को ईपीएफओ की भागीदारी के बिना केवल नियोक्ता की मंजूरी से निपटाया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार और पैन ईपीएफ खाते से लिंक हो, क्योंकि यह किसी भी अपडेट या निकासी के लिए अनिवार्य है। इसके बिना अनुरोध को पूरा करने में विलंब हो सकता है।

चार लाख अनुरोध लंबित

आंकड़ों के मुताबिक, प्रोफाइल में अपडेट वाले करीब 3.9 लाख अनुरोध लंबित हैं। नई व्यवस्था से इन सदस्यों को फायदा होगा। ऐसे सदस्य अब लंबित अनुरोधों को वापस ले सकते हैं और सरलीकृत प्रक्रिया के तहत फिर से आवेदन कर सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में से लगभग 27 फीसदी प्रोफाइल और केवाईसी मुद्दों से संबंधित हैं। माना जा रहा है कि नई प्रक्रिया से इन शिकायतों में भारी कमी आएगी।

क्या है नई प्रक्रिया

प्रोफाइल संबंधी बदलाव के लिए सदस्य को दस्तावेज जमा करने और नियोक्ता की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आधार के साथ यूएएन का लिंक होना ही पर्याप्त है। ईपीएफओ ने अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह उन्नत किया है कि यह स्वत: आधार से संबंधित विवरण की पुष्टि कर लेगा। सदस्यों को ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर लॉग इन करके अपडेट के लिए अनुरोध करना होगा। आधार से जुड़े विवरण का मिलान सफल होने पर बदलाव स्वीकृत हो जाएगा।

इनमें बदलाव कर सकेंगे

नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, शामिल होने और जाने की तिथियां

अपना विवरण ऐसे अपडेट करें

1. ईपीएओ के पोर्टल(https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।)

2. अपना यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें।

3. लॉगिन करने के बाद, ऊपर की तरफ 'मैनेज' टैब पर क्लिक करें।

4. यदि नाम, जन्मतिथि या लिंग जैसे व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने हैं, तो 'मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स' विकल्प को चुनें।

5. अपने आधार कार्ड के अनुसार मांगी गई आवश्यक जानकारी ठीक से भरें। ईपीएफ खाते और आधार विवरण में एकरूपता सुनिश्चित करें।

6: यदि आवश्यक हो तो सहायक दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र) अपलोड करें।

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