पीपीओ जारी होने के बाद पेंशन तुरंत मिलेगी
सबहेड -- पेंशन सत्यापन के लिए बैंकों में नहीं भटकना होगा नई दिल्ली, विशेष
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा लागू की गई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का फायदा उन पेंशनधारकों को होगा, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। सीपीपीएस के तहत, लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे और पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। राशि जारी होने पर तुरंत जमा कर दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार, जनवरी 2025 से सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशनधारकों के किसी अन्य स्थान पर जाने या उनके द्वारा अपना बैंक या शाखा बदलने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने के बाद पेंशन घर के पास स्थित बैंक से शुरू कराई जा सकेगी।
क्या है मौजूदा व्यवस्था
मौजूदा व्यवस्था में ईपीएफओ से संबंधित कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी पेंशन योजना- 1995 के तहत प्रति माह एक निर्धारित पेंशन दी जाती है। अब तक सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी पेंशन निकासी के लिए उसे क्षेत्र से संबंधी बैंक शाखा में आना पड़ता था, जिस क्षेत्र से वह सेवानिवृत्त हुआ था। दरअसल, ईपीएफओ को अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा गया है। हर क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर कुछ चुनिंदा (तीन या चार) बैंक शाखाएं ही पेंशन निकासी के लिए अधिकृत की जाती हैं, जिस कारण काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूंकि, सेवानिवृत्त के बाद अधिकांश कर्मचारी अपने गांव या किसी दूसरे हिस्से में रहने लगते हैं, इसलिए उन्हें पेंशन निकासी के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं।
पेंशन भुगतान को स्थानांतरित कराने की जरूरत नहीं होगी
नई व्यवस्था के आने पर पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है। मौजूदा वक्त में अगर कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसे उस क्षेत्रीय कार्यालय के लिए पीपीओ का स्थानांतरण कराना होता है। उसके बाद वह कार्यालय बैंक शाखा आवंटित करता है, जिससे पेंशन निकल सकते हैं। नई व्यवस्था में यह सारा झंझट खत्म होगा।
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