ईपीएफओ सदस्य किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनधारकों को किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा शुरू की है। इससे 68 लाख से अधिक पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। सीपीपीएस प्रणाली के तहत, पेंशनधारक अब अपने...
नई दल्लिी, विशेष संवाददाता। कर्मचारी भवष्यि निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनधारक अब किसी भी बैंक से पेंशन निकल सकेंगे। ईपीएफओ ने देशभर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) लागू कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इससे 68 लाख से अधिक पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। मंत्रालय के मुताबिक, पहली पायलट परियोजना के तहत इस सुविधा को पिछले साल अक्टूबर में करनाल, जम्मू और श्रीनगर के क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया था। दूसरा चरण नवंबर में शुरू किया गया, जिसके तहत 24 क्षेत्रीय कार्यालयों को इस सुविधा से जोड़ा गया। इसके जरिए 9.3 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लगभग 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई। अब इस सुविधा को देशभर में ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू कर दिया गया है। इसके जरिए दिसंबर 2024 में 68 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लगभग 1,570 करोड़ रुपये की पेंशन जारी की गई।
इन्हें होगा फायदा
मंत्रालय के अनुसार, इस सुविधा से पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। इसके लिए ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय ने तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते किए गए हैं। अभी तक सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी पेंशन निकासी के लिए उसे क्षेत्र से संबंधी बैंक शाखा में आना पड़ता था, जिस क्षेत्र से वह सेवानिवृत्त हुआ था। सीपीपीएस के तहत, लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे और पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। राशि जारी होने पर तुरंत जमा कर दी जाएगी।
पीपीओ जारी होने के बाद रकम तुरंत आएगी
मंत्रालय के अनुसार, जनवरी 2025 से सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशनधारकों के किसी अन्य स्थान पर जाने या उनके द्वारा अपना बैंक या शाखा बदलने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। पीपीओ जारी होने के बाद पेंशन घर के पास स्थित बैंक से शुरू कराई जा सकेगी।
क्या है मौजूदा व्यवस्था
मौजूदा व्यवस्था में ईपीएफओ से संबंधित कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी पेंशन योजना- 1995 के तहत प्रति माह एक निर्धारित पेंशन दी जाती है। अब तक सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी पेंशन निकासी के लिए उसे क्षेत्र से संबंधी बैंक शाखा में आना पड़ता था, जिस क्षेत्र से वह सेवानिवृत्त हुआ था। दरअसल, ईपीएफओ को अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा गया है। हर क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर कुछ चुनिंदा (तीन या चार) बैंक शाखाएं ही पेंशन निकासी के लिए अधिकृत की जाती हैं, जिस कारण काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूंकि, सेवानिवृत्त के बाद अधिकांश कर्मचारी अपने गांव या किसी दूसरे हिस्से में रहने लगते हैं, इसलिए उन्हें पेंशन निकासी के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं।
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