केटीआर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप बेबुनियाद : बीआरएस
-ईडी ने बीआरएस नेता केटीआर को सात जनवरी को तलब किया हैदराबाद, एजेंसी। बीआरएस
-ईडी ने बीआरएस नेता केटीआर को सात जनवरी को तलब किया हैदराबाद, एजेंसी। बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नहीं आता है। पार्टी इस मामले को कानूनी रूप से चुनौती देगी। ईडी ने बीआरएस नेता केटीआर और कुछ अन्य व्यक्तियों को धनशोधन मामले में सात जनवरी को तलब किया है। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता बी विनोद कुमार ने शनिवार को यह बात कही।
यह केस 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन में कथित भुगतान अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित है। विनोद कुमार ने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है और पीएमएलए के तहत आरोपों का कोई आधार नहीं है। बीआरएस नेता मन्ने कृष्णक ने केटी रामाराव के खिलाफ फॉर्मूला-ई मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। जिसकी जांच तेलंगाना सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा भी की जा रही है।
संघीय एजेंसी ने तेलंगाना पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की शिकायत का संज्ञान लेते हुए पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत पिछले सप्ताह मामले में एफआईआर दर्ज की। 48 वर्षीय केटी रामाराव के खिलाफ जांच फरवरी 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस आयोजित करने के लिए बिना मंजूरी के लगभग 55 करोड़ रुपये के कथित भुगतान से संबंधित है, जिसमें से कुछ विदेशी मुद्रा में है। केटी रामाराव ने आरोपों को खारिज कर दिया है। कहा कि इसमें भ्रष्टाचार कहां है। हमने 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया। उन्होंने (फॉर्मूला-ई) भुगतान को स्वीकार किया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।