Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीED Seizes Assets Worth 96 Lakh in Nagaland in Money Laundering Case

हाईकोर्ट भवन निर्माण के ठेकेदारों की संपत्ति जब्त

शब्द 200 नई दिल्ली, एजेंसी। कथित वित्तीय अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 12 Aug 2024 09:54 PM
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नई दिल्ली, एजेंसी। कथित वित्तीय अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत नगालैंड में दो पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों की लगभग 96 लाख रुपये की अचल संपत्ति जब्त की गई है। यह मामला कोहिमा में नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण से जुड़ा है। ईडी ने सोमवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम रूप से जब्त की गई संपत्तियां दो व्यक्तियों की हैं। इनकी पहचान एवितुओ सेखोसे और म्हालेली रियो के रूप में हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला कोहिमा में नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के दौरान 3.61 करोड़ रुपये की कथित सार्वजनिक धन की हेराफेरी की जांच के लिए दर्ज सीबीआई की एफआईआर से जुड़ा है।

ईडी ने कहा कि सीबीआई ने अपनी पहली शिकायत में अवितुओ सेखोसे, नागालैंड पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर यापांग जमीर, एम आई टोंगजोक एओ और के निकाटो असुमी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। स्थानीय अदालत में दायर दूसरी शिकायत के तहत थेपफुसातुओ रियो, म्हालेलियो रियो और वाइबेइलीटुओ केट्स के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। एजेंसी ने दावा किया कि दोनों ठेकेदार (अवितुओ सेखोसे और म्हालेली रियो) आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। इन्होंने सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया और अपराध से आय प्राप्त की।

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