अयोग्य चालक दल के साथ उड़ान भरने पर 90 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली: डीजीसीए ने उड़ान के दौरान अयोग्य चालक दल रखने के लिए एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। परिचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक पर भी जुर्माना लगा। जांच में नियमों का उल्लंघन पाया...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। विमान में उड़ान के दौरान अयोग्य चालक दल को साथ रखने के चलते एयर इंडिया के खिलाफ नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही एयर इंडिया के परिचालन निदेशक पर छह लाख और प्रशिक्षण निदेशक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विमान के पायलट को भी डीजीसीए ने चेतावनी दी है। डीजीसीए सूत्रों के अनुसार, उन्हें इस घटना के बारे में एयर इंडिया द्वारा दी गई रिपोर्ट से जानकारी मिली थी। बीती 10 जुलाई को भेजी गई इस रिपोर्ट में घटनाक्रम को लेकर बताया गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए डीजीसीए ने दस्तावेजों की छानबीन करने के साथ मौके पर जाकर भी जांच की। इससे साफ हुआ कि एयर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर-प्रशिक्षक लाइन कैप्टन और एक गैर लाइन-रिलीज प्रथम अधिकारी की कमान में उड़ान का संचालन किया, जो सुरक्षा में बड़ी खामी है।
जांच में साफ हुआ कि विमान की उड़ान के दौरान कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसका असर सुरक्षा पर पड़ सकता था। इस मामले को लेकर विमान के कमांडर एवं एयर इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को डीजीसीए ने बीती 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उनके द्वारा दाखिल किए गए जवाब से डीजीसीए संतुष्ट नहीं है। इस वजह से डीजीसीए द्वारा यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में विमान उड़ाने वाले पायलट को निर्देश दिए गए हैं कि वह भविष्य में इस तरह की गलती न दोहराएं।
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