Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीDelhi Waqf Board Money Laundering Case ED s Supplementary Charges Against AAP Leaders

आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुरक्षित

::वक्फ बोर्ड मामला:: नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Nov 2024 05:08 PM
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नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आरोपपत्र में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी के नाम हैं। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने आदेश सुनाने के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की। बुधवार को स्पेशल कोर्ट के सामने हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को सूचित किया कि अपराध की आय को संपत्ति में निवेश किया गया था। इस आय से खरीदी गई संपत्ति को अमानतुल्लाह खान की दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के नाम पर खरीदा गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि खान के निर्देश पर ओखला में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की गई, जिसमें 27 करोड़ रुपये नकद भुगतान किए गए। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने ईडी से पूछा कि अमानतुल्लाह खान धन शोधन अपराध से कैसे जुड़े थे। जवाब में ईडी ने एक डायरी और व्हाट्सऐप चैट का हवाला देते हुए बताया कि कौसर इमाम सिद्दीकी द्वारा लिखी गई डायरी में खान का नाम कई बार आया है। साथ ही वित्तीय लेनदेन भी मेल खाते हैं। ईडी ने हाल ही में अमानतुल्लाह खान को उनके ओखला आवास से दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

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