डीपफेक पैनल के सदस्यों को नामित करे केंद्र : हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को डीपफेक मुद्दों की जांच के लिए समिति के सदस्यों को नामित करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा समिति के गठन की सूचना मिलने के बाद...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को डीपफेक के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के लिए सदस्यों को नामित करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय का यह निर्देश तब आया जब उसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया कि डीपफेक मामलों पर 20 नवंबर को एक समिति का गठन किया गया था। केंद्र ने कहा कि वह डीपफेक तकनीक से संबंधित मुद्दों को हल करने और कम करने के लिए सक्रिय रूप से उपाय कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर सदस्यों को नामित करने का निर्देश दिया।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि समिति याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर सुझावों की जांच करेगी और उन पर विचार करेगी। समिति यूरोपीय संघ जैसे विदेशी देशों में नियमों के साथ-साथ वैधानिक ढांचे पर भी विचार करेगी।
अदालत ने समिति को निर्देश दिया कि वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मध्यस्थ प्लेटफॉर्म, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, डीपफेक के पीड़ितों और डीपफेक प्रदान करने वाली वेबसाइटों जैसे कुछ हितधारकों के अनुभव और सुझाव आमंत्रित करे।
पीठ ने कहा कि समिति अपनी रिपोर्ट यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानतः तीन महीने के भीतर पेश करे। पीठ ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है।
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