Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीDelhi HC Seeks ED Response on Kejriwal s Summon Challenge in Liquor Scam Case

केजरीवाल की समन को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा

::आबकारी नीति:: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Nov 2024 06:49 PM
share Share

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। वहीं, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने आपराधिक मामले में मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि केजरीवाल ने निचली अदालत के जिस आदेश को चुनौती दी है, वह दो महीने पुराना है। उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में एजेंसी द्वारा दर्ज शिकायत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को जारी समन को चुनौती दी गई है। केजरीवाल के वकील ने इस आधार पर शिकायत के गुण-दोष पर सवाल उठाया कि समन एक अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, जबकि शिकायत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सत्र अदालत के 17 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि जब आप नेता को ईडी के सहायक निदेशक पद के एक अधिकारी ने समन जारी किया तो शिकायत उसी पद के दूसरे ईडी अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं कराई जा सकती है। वकील ने कहा कि समन पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उपलब्ध था, लेकिन फिर भी दूसरे अधिकारी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई। उच्च न्यायालय ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें