समय से पूर्व 33 दोषियों की रिहाई को मंजूरी मिली
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाताÜ। दिल्ली सरकार ने सजा काट रहे 33 दोषियों को समय से
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार ने सजा काट रहे 33 दोषियों को समय से पहले रिहाई करने की सिफारिश करने का फैसला किया है। गृह मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में हुई सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की बैठक में दोषियों के व्यवहार पर गहनता से जांच और उनके पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), महानिदेशक (जेल), प्रमुख सचिव (कानून), प्रधान जिला न्यायाधीश, विशेष पुलिस आयुक्त और समाज कल्याण निदेशक सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। रिहाई का प्रस्ताव एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सजा समीक्षा बोर्ड ने न्याय और पुनर्वास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले को उसके व्यक्तिगत मेरिट के आधार पर गहनता से विचार किया है। वैसे कैदी जिनमें कारावास के दौरान वास्तविक सुधार और पश्चाताप दिखा है, उनकी समय पूर्व रिहाई के द्वारा हम उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का एक और मौका देना चाहते हैं। अधिकारियों ने बताया कि सजा समीक्षा बोर्ड में कुल कुल 205 मामलों में दोषियों की रिहाई को लेकर समीक्षा की गई। इनमें से 33 मामलों में समय से पहले रिहाई की सिफारिश की गई।
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