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दिव्यांगों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दो विशेष अदालतें

- हाईकोर्ट के अनुरोध पर दिल्ली सरकार ने कैबिनेट मंजूरी दी, एलजी के पास भेजी फाइल

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 21 Oct 2024 05:10 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार ने दिव्यांगों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दो विशेष अदालतें बनाने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से इसके गठन का प्रस्ताव उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेज दिया है। इनके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही विशेष रूप से दो न्यायाधीशों को नामित किया। सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, फाइल पहले एलजी को सीधे कानून मंत्री की ओर से भेज दी गई थी, जिसे उपराज्यपाल ने यह कहकर लौटा दिया कि यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की ओर से आना चाहिए। बीते सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने यह फाइल दोबारा एलजी को मंजूरी के लिए भेजी है। बताते चलें कि दिव्यांगों के लिए विशेष अदालत के गठन का प्रावधान दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 84 के तहत किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने दिव्यांगों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली सरकार से अनुरोध किया था।

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