संशोधित- दिल्ली दंगाः अदालत ने कपिल मिश्रा व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के दिए निर्देश
नई दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत ने कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में उनकी भूमिका की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा व अन्य के खिलाफ साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से प्रस्तुत की गई सामग्री के मुताबिक, कपिल की उपस्थिति कर्दमपुरी इलाके में थी और उनके खिलाफ एक संज्ञेय अपराध की संभावना दिखती है, जिसकी जांच की जानी चाहिए।
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मिश्रा को झूठा फंसाने की साजिश- दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस ने पांच मार्च को अदालत में कहा था कि मिश्रा की भूमिका की पहले ही जांच की जा चुकी है और उन्हें किसी भी प्रकार की संलिप्तता से मुक्त पाया गया है। पुलिस ने अपनी लिखित दलील में कहा था कि मिश्रा को इस मामले में झूठा फंसाने की साजिश की जा रही है। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद के माध्यम से दायर अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि दंगे किसी षड्यंत्र का परिणाम थे। अमित ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि चक्का जाम की योजना 15 और 17 फरवरी 2020 को पहले से ही बनाई गई थी।
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मिश्रा के अलावा अन्य नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी की मांग
अदालत में इस मामले की सुनवाई यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास की याचिका पर हो रही थी, जो उन्होंने अगस्त 2024 में दाखिल की थी। शिकायतकर्ता ने मिश्रा के अलावा, दयालपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष और भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व भाजपा विधायक जगदीश प्रधान व सतपाल सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। मोहम्मद इलियास ने अधिवक्ता महमूद प्राचा के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में दावा किया था कि 23 फरवरी 2020 को उन्होंने कर्दमपुरी में मिश्रा और उनके सहयोगियों को सड़क जाम करते हुए देखा था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।
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