कड़कड़डूमा अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को दी जमानत
नई दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने हत्या के आरोपी वेद प्रकाश उर्फ वेदू को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी यदि किसी को धमकाता है या सबूतों से छेड़छाड़...

- 25 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पर रिहा करने का आदेश नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा स्थित विशेष न्यायाधीश पुनीत पाहवा की अदालत ने साल 2023 में सोनिया विहार इलाके में हत्या के एक मामले में आरोपी वेद प्रकाश उर्फ वेदू को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि आरोपी मामले से संबंधित किसी व्यक्ति को धमकाने या प्रभावित करने का प्रयास करता है, सबूतों से छेड़छाड़ करता है तो अभियोजन पक्ष को उसकी जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी। अदालत ने आदेश की सत्यापित कापी संबंधित सेंट्रल जेल अधीक्षक को भेजने का निर्देश भी दिया है, ताकि आरोपी को आदेश की कापी मिल सके।
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आरोपी का नहीं कोई आपराधिक रिकार्ड
आरोपी के वकील दीपांकर शर्मा ने अदालत को बताया कि वेद प्रकाश निर्दोष है और उसे झूठे तरीके से फंसाया गया है। वकील ने यह भी बताया कि मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और अभियोजन पक्ष ने कुल 34 गवाहों की सूची दी थी, लेकिन अभी तक केवल 10 गवाहों की गवाही हो सकी है, जिन्होंने अभियोजन के पक्ष में स्पष्ट रूप से कोई बयान नहीं दिया है।
वकील ने आगे कहा कि वेद प्रकाश का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। साथ ही वह न तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा और न ही फरार होने की संभावना है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इसी मामले में अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और वेद की भूमिका उनसे अलग नहीं है।
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यह है पूरा मामला
साल 2023 के जून महीने में सोनिया विहार स्थित नशा मुक्ति केंद्र के कुछ मरीजों ने वहीं एक मरीज की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई थी।
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