मोदी पर टिप्पणी मामले में खरगे के खिलाफ प्राथमिकी का अनुरोध खारिज
नई दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन शिकायतकर्ता को समन पूर्व साक्ष्य...
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को राहत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कहा कि मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि, न्यायिक मजिस्ट्रेट चतिंदर सिंह ने शिकायत पर संज्ञान लिया। अदालत ने हालांकि कहा कि शिकायतकर्ता को समन पूर्व साक्ष्य पेश करने की स्वतंत्रता है। अदालत ने समन पूर्व साक्ष्य पेश करने के लिए 27 मार्च की तारीख नियत की।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि खरगे ने 27 अप्रैल 2023 को कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी। अदालत ने नौ दिसंबर को एक आदेश में यह आरोप दर्ज किया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनावी रैली में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी की जिससे शिकायतकर्ता को गुस्सा आया, क्योंकि वह आरएसएस का सदस्य है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसके पास आरोपी व्यक्तियों और गवाहों के बारे में पूरा विवरण है और इसलिए पुलिस को न तो कुछ बरामद करना है और न ही कोई भौतिक साक्ष्य एकत्र करने की आवश्यकता है।
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