Delhi Court Convicts Man for Insulting Woman s Dignity Under IPC Section 509 महिला पर अभद्र टिप्पणी में व्यक्ति दोषी करार, Delhi Hindi News - Hindustan
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महिला पर अभद्र टिप्पणी में व्यक्ति दोषी करार

तीस हजारी अदालत ने एक व्यक्ति को महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आईपीसी की धारा 509 के तहत दोषी ठहराया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना किसी महिला की शिष्टता का...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 25 May 2025 08:37 PM
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महिला पर अभद्र टिप्पणी में व्यक्ति दोषी करार

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने एक व्यक्ति को महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आईपीसी की धारा 509 के तहत दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करणबीर सिंह की अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हराम शब्द का अर्थ कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो कि गलत तरीके से कमाया गया हो। ऐसा कहना किसी भी मेहनतकश महिला की शिष्टता का अपमान करने के समान है। बता दें कि व्यक्ति पर हराम का माल लेकर आ गई है और अन्य अपमानजनक शब्दों से महिला की शिष्टता करने का आरोप लगाया गया था। इस पर आरोपी के वकील ने अदालत से कहा कि मामले में किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई।

केवल शिकायतकर्ता महिला के बयान में यह बात कही गई है। अदालत ने वकील के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है। महिला की गवाही स्पष्ट रूप से ठोस और भरोसेमंद है। अदालत ने यह भी कहा कि अन्य अपमानजनक शब्द कोई साधारण अपमान नहीं, बल्कि सीधे तौर पर महिला के चरित्र पर प्रहार करते हैं।

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