अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की
-एक महिला आईएएस ने वरिष्ठ आईपीएस के खिलाफ मामला दर्ज कराया था नई
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने एक महिला आईएएस अधिकारी की ओर से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ शिकायतकर्ता की ओर से दायर विरोध याचिका को भी खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि प्राथमिकी और मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज महिला आईएएस अधिकारी के बयान में कोई समानता नहीं है। ज्ञात रहे कि महिला आईएएस अधिकारी की शिकायत के आधार पर वर्ष 2022 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि एक अज्ञात नंबर से उसे धमकी भरे कॉल और संदेश मिल रहे हैं, जिसमें उससे जानकारी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान के दौरान शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी उसे अनुचित और अश्लील संदेश भेज रहे हैं। उन्हें लंच और वाइन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायतकर्ता ने अपने बयान में काफी बदलाव किए हैं। जांच अधिकारी ने आरोपी से सुरक्षा की आशंका के बारे में शिकायतकर्ता के बयान पर विश्वास नहीं किया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।