निगम का बजट स्थायी समिति के माध्यम से प्रस्तुत हो : प्रवीण शंकर
दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने निगम के 2025-26 के बजट को लेकर आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि यह बजट डीएमसी अधिनियम 1957 के तहत स्थायी समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। निगम के 2025-26 के बजट को लेकर दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि यह बजट दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 (डीएमसी एक्ट) के तहत एमसीडी की स्थायी समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने आयुक्त को याद दिलाया है कि डीएमसी एक्ट 1957 के तहत निगम का वार्षिक बजट हर साल 10 दिसंबर को या उसके तुरंत बाद निगम की स्थायी समिति के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि परंपरा के अनुसार आमतौर पर निगम आयुक्त स्थायी समिति के समक्ष बजट 15 दिसंबर तक रखते हैं। इसके आधार पर आयुक्त को आगामी तीन सप्ताह में निगम बजट स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। डीएमसी एक्ट 1957 के अनुसार स्थायी समिति पहले बजट की कानूनी वैधता की जांच करती है और फिर इसे वार्ड समितियों और जनरल हाउस को भेजती है। पिछले वर्ष 2023 में स्थायी समिति और वार्ड समितियां गठित नहीं थीं और तत्कालीन महापौर के दबाव में निगम का बजट सीधे एमसीडी के जनरल हाउस में प्रस्तुत किया गया था। यह कानूनन गलत और डीएमसी एक्ट 1957 का उल्लंघन था।
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