स्कूल खोलने के आदेश का पालन नहीं करने पर डीडीए उपाध्यक्ष और शिक्षा निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की मांग
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता किराड़ी इलाके के प्रेम नगर में नये स्कूल खोलने के...
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता
किराड़ी इलाके के प्रेम नगर में नये स्कूल खोलने के आदेश का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय से डीडीए और दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई। न्यायालय में दाखिल अवमानना याचिका में कहा गया है कि नये स्कूल बनाने के आदेश को 15 माह बीत जाने के बाद भी डीडीए और शिक्षा निदेशालय ने समुचित कदम नहीं उठाया है।
गैर सरकारी संगठन ‘हमारा प्रयास सामाजिक उत्थान ने उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन व शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन पर जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। संगठन की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने याचिका में कहा है कि प्रेम नगर में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, ऐसे में हजारों बच्चों को दूरदराज इलाके के स्कूलों में जाना पड़ता है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
अधिवक्ता अग्रवाल ने कहा है कि इसे ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने सितंबर 2019 में डीडीए और शिक्षा निदेशालय को प्रेम नगर में नया सरकारी स्कूल खोलने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया है कि न्यायालय ने डीडीए को स्कूल के लिए खाली जमीन तलाश कर जल्द से जल्द शिक्षा निदेशालय को आवंटित करने का निर्देश दिया था, ताकि उस पर स्कूल बनाया जा सके। याचिका में कहा गया है कि डीडीए और शिक्षा निदेशालय ने आदेश के पालन कर स्कूल बनाने की दिशा में कोई समुचित कदम नहीं उठाया है।
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