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आरोप पत्र के संज्ञान पर अदालन से सुरक्षित फैसला रखा

::कोचिंग सेंटर हादसा:: नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोचिंग सेंटर हादसे में

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 29 Oct 2024 06:02 PM
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नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोचिंग सेंटर हादसे में चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने चार सह-मालिकों और सीईओ अभिषेक गुप्ता समेत छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। मामला 27 जुलाई की रात को मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भारी बारिश के कारण बाढ़ आने से तीन सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने घटना की गंभीरता और लोक सेवकों द्वारा संभावित भ्रष्टाचार के कारण उनकी मौतों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि उसने एमसीडी अधिकारियों को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया तथा बेसमेंट में पानी के प्रवेश के स्रोत की जांच करने में विफल रही। साथ ही उसने एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस ने गहनता से जांच नहीं की।

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