Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीCourt Rejects Gautam Gambhir s Exoneration in Fraud Case Involving Flat Buyers

गौतम गंभीर के खिलाफ नए सिरे से जांच के आदेश

::अदालत से:: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाताÜ। अदालत ने पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 30 Oct 2024 07:15 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अदालत ने पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर और अन्य को फ्लैट खरीदारों के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी के मामले में आरोपमुक्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि यह गंभीर के खिलाफ आरोपों पर फैसला करने में अपर्याप्त मानसिक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ज्ञात रहे कि रियल एस्टेट फर्म रुद्र बिल्डवेल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, एच आर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड, यू एम आर्किटेक्चर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड और गंभीर के खिलाफ कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। गौतम गंभीर इन कंपनियों के संयुक्त उद्यम के निदेशक और ब्रांड एंबेस्डर हैं। अदालत ने कहा कि गंभीर एकमात्र आरोपी थे, जिनका ब्रांड एंबेस्डर के रूप में निवेशकों से सीधा संपर्क था।

अदालत ने पाया कि गंभीर ने ब्रांड एंबेस्डर के रूप में अपनी भूमिका से परे कंपनी के साथ वित्तीय लेन-देन किया था। वह 29 जून 2011 और एक अक्तूबर 2013 के बीच अतिरिक्त निदेशक थे। जब परियोजना का विज्ञापन दिया गया, उस समय वह पदाधिकारी थे।

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