सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई टली
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका की सुनवाई टाल दी है। जमानत याचिका अब 5 अक्टूबर को सूचीबद्ध की गई है। जैन पर फर्जी कंपनियां बनाने के आरोप हैं और...
नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज राकेश सयाल की कोर्ट ने जमानत याचिका को पांच अक्तूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे पहले अदालत ने 19 सितंबर को ईडी को जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट की ओर से समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी है। सत्येन्द्र जैन की याचिका पर 25 जुलाई को हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील विवेक गुरनानी ने इस मामले में ईडी को नोटिस करने का विरोध करते हुए कहा था कि सत्येंद्र जैन को जुलाई 2022 में ही समन जारी किया गया था, लेकिन जब ईडी उनके डिफॉल्ट जमानत का विरोध कर रही है तब उन्होंने ये याचिका दायर की है।
सत्येंद्र जैन पर ये हैं आरोप
जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन को आरोपी बनाया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।
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