Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीCourt Postpones Hearing on Bail Plea of Former Delhi Minister Satyendar Jain in Money Laundering Case

सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई टली

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका की सुनवाई टाल दी है। जमानत याचिका अब 5 अक्टूबर को सूचीबद्ध की गई है। जैन पर फर्जी कंपनियां बनाने के आरोप हैं और...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 25 Sep 2024 07:55 PM
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नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज राकेश सयाल की कोर्ट ने जमानत याचिका को पांच अक्तूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे पहले अदालत ने 19 सितंबर को ईडी को जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट की ओर से समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी है। सत्येन्द्र जैन की याचिका पर 25 जुलाई को हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील विवेक गुरनानी ने इस मामले में ईडी को नोटिस करने का विरोध करते हुए कहा था कि सत्येंद्र जैन को जुलाई 2022 में ही समन जारी किया गया था, लेकिन जब ईडी उनके डिफॉल्ट जमानत का विरोध कर रही है तब उन्होंने ये याचिका दायर की है।

सत्येंद्र जैन पर ये हैं आरोप

जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन को आरोपी बनाया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।

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