मृतक के जाली हस्ताक्षर किए, कंपनी पर केस के आदेश
पटियाला हाउस कोर्ट ने जेनेसिस फाइनेंस कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि कंपनी ने 2016 में निधन हुए बनवारी लाल साबू के जाली हस्ताक्षर कर शेयरों का हस्तांतरण...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक वित्त कंपनी और उसके प्रमोटर के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि कंपनी ने एक मृत व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर कर इक्विटी शेयर हस्तांतरित किए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि की अदालत ने जेनेसिस फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शेयरधारक तृप्त सिंह की ओर से की गई शिकायत पर यह आदेश दिया है। शिकायत में कंपनी, इसके प्रमोटर और प्रबंध निदेशक नरेश गर्ग, मुख्य वित्तीय अधिकारी गोपाल बिष्ट और प्रमोटर के परिवार के सदस्यों सहित कंपनी के अन्य अधिकारियों पर वित्तीय कदाचार का आरोप लगाया गया है।
मौत के एक माह की धोखाधड़ी
शिकायत के अनुसार, कंपनी के निदेशकों ने बनवारी लाल साबू नामक व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर किए, जिनका निधन साल 2016 में सात अप्रैल को हो चुका था। इसके बावजूद उसी वर्ष तीन मई को उनके नाम से कंपनी के शेयरों को हस्तांतरित कर दिया गया। अदालत ने इसे गंभीर आर्थिक अपराध करार देते हुए जांच की आवश्यकता पर जोर दिया।
अदालत ने कहा कि चूंकि बनवारी लाल साबू का अप्रैल में निधन हो गया था, इसलिए यह जांचना महत्वपूर्ण है कि मई में हस्तांतरण फार्म पर किसने हस्ताक्षर किए थे। कथित जाली दस्तावेज को एफएसएल को भेजा जा सकता है। अदालत ने कहा कि दिवंगत साबू के जाली हस्ताक्षर पर विशेषज्ञ की राय के लिए प्राथमिकी दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
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