श्रद्धा वाकर हत्याकांड : चार गवाहों को दोबारा जिरह के लिए बुलाया
साकेत की अदालत ने श्रद्धा वाकर हत्या मामले के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को चार गवाहों से दोबारा पूछताछ करने का अवसर दिया। अदालत ने कहा कि ये गवाह महत्वपूर्ण हैं और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ की अदालत ने श्रद्धा वाकर हत्याकांड में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को अभियोजन पक्ष के चारों गवाहों को दोबारा बुलाने और उनसे पूछताछ करने का मौका दिया। चार अप्रैल की तारीख दी गई है। पूनावाला इस मामले में एकमात्र आरोपी है। अदालत ने आरोपी को केवल एक बार इन गवाहों से पूछताछ करने का मौका दिया है। इससे पहले पूछताछ नहीं होने के कारण यह अवसर समाप्त कर दिया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये गवाह महत्वपूर्ण हैं और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आरोपी को चारों गवाह सुनील कुमार मिश्रा, अभय सिंह, मनवीर सिंह और कृष्ण कुमार खंडेलवाल से जिरह करने का एक अवसर दिया जाता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अवसर केवल एक बार दिया जाएगा। वर्तमान में यह मामला अभियोजन साक्ष्य के चरण में है।
जिरह नहीं होने पर समाप्त कर दिया था अवसर
आरोपी के वकील अक्षय भंडारी ने पांच अगस्त 2024 को इन गवाहों को वापस बुलाने के लिए एक आवेदन पेश किया था। आवेदन में कहा गया था कि मुख्य वकील के अस्वस्थ होने के कारण इन गवाहों से जिरह नहीं हो सकी और इस वजह से अवसर समाप्त कर दिया गया। आवेदन में यह भी कहा गया कि यदि अभियुक्त को इन गवाहों की जिरह करने का अवसर नहीं दिया जाता है, तो उसे गंभीर नुकसान हो सकता है।
चार अप्रैल को दो गवाहों को जिरह के लिए बुलाने का आदेश
दिल्ली पुलिस ने इस आवेदन का विरोध किया और अपने जवाब में कहा कि मुख्य वकील की खराब सेहत अभियुक्त को सुनवाई में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती। पुलिस ने दलील दी कि आवेदन खारिज कर दिया जाए। हालांकि, अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए चार अप्रैल को दो गवाहों को जिरह के लिए दोबारा बुलाने का आदेश दिया।
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