एमयूडीए:लोकायुक्त जांच अधिकारी के स्थगन मांगने पर कोर्ट नाराज
विशेष अदालत ने एमयूडीए मामले की सुनवाई के दौरान लोकायुक्त जांच अधिकारी की स्थगन मांगने के तरीके पर नाराजगी जताई। जज ने कहा कि शिकायतकर्ता ने स्थगन पर गंभीर आपत्ति जताई है। मामले में मुख्यमंत्री...

विशेष अदालत ने बुधवार को एमयूडीए मामले की सुनवाई के दौरान लोकायुक्त जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा स्थगन मांगने के तरीके पर अपनी नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान जज संतोष गजानन भट ने कहा कि हालांकि जांच अधिकारी द्वारा सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज के साथ अनुरोध प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अदालत स्थगन मांगने के तरीके से खुश नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी पार्वती बी एम, उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी और अन्य एमयूडीए मामले में आरोपी हैं। जज ने कहा कि शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थगन दिए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई है और कहा है कि आरोपी नंबर 5 डी. बी. नटेश के खिलाफ आवश्यक अनुमति पहले ही प्राप्त कर ली गई थी और जांच एजेंसी अनावश्यक रूप से कार्यवाही को खींच रही है।
अदालत ने कहा कि उसने याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा के अनुरोध पर ध्यान दिया कि उसे बी-रिपोर्ट पर जरूरी आदेश पारित करना चाहिए।
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