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मानहानि मामले में बांसुरी स्वराज को राहत

नई दिल्ली में राउज एवेन्यू अदालत ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत दी है। अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा बांसुरी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। अतिरिक्त...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 20 Feb 2025 05:42 PM
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मानहानि मामले में बांसुरी स्वराज को राहत

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन की ओर से बांसुरी के खिलाफ दायर की गई आपराधिक मानहानि की शिकायत को गुरुवार को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने मामले पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए शिकायत याचिका को खारिज कर दिया है। इस आपराधिक मानहानि के लिए दो साल की सजा हो सकती है। आप नेता सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि पांच अक्तूबर, 2023 को बांसुरी ने एक साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ मानहानि कारक व अपमानजनक टिप्पणी की थी। उनका दावा था कि उस साक्षात्कार को लाखों लोगों ने देखा था। शिकायत में उन्होंने कहा था कि स्वराज ने साक्षात्कार के दौरान झूठा दावा किया कि जैन के घर से 1.8 किलोग्राम सोना और सोने के 133 सिक्कों के अलावा तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे।

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