अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को जमानत दी
सोनिया विहार स्थित नशा मुक्ति केंद्र के कुछ मरीजों ने जून 2023 में एक मरीज की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी

नई दिल्ली, का.सं.। कड़कड़डूमा स्थित विशेष न्यायाधीश पुनीत पाहवा की अदालत ने साल 2023 में सोनिया विहार इलाके में हत्या के एक मामले में आरोपी वेद प्रकाश उर्फ वेदू को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि आरोपी मामले से संबंधित किसी व्यक्ति को धमकाने या प्रभावित करने का प्रयास करता है, सबूतों से छेड़छाड़ करता है तो अभियोजन पक्ष को उसकी जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी। अदालत ने आदेश की सत्यापित कापी संबंधित सेंट्रल जेल अधीक्षक को भेजने का निर्देश भी दिया है, ताकि आरोपी को आदेश की कापी मिल सके।
यह है पूरा मामला
साल 2023 के जून महीने में सोनिया विहार स्थित नशा मुक्ति केंद्र के कुछ मरीजों ने वहीं एक मरीज की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई थी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।