Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsCentral Finance Ministry Revises Dividend and Share Buyback Rules for Public Companies

सरकारी कंपनियों के लाभांश नियम बदले

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक कंपनियों के लाभांश, शेयर पुनर्खरीद और मूल्य विभाजन के नियमों में बदलाव किए हैं। सभी सरकारी कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे अपने लाभ और नकदी प्रवाह को ध्यान में...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Nov 2024 04:37 PM
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नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक कंपनियों के लाभांश, शेयरों की पुनर्खरीद और शेयर मूल्य विभाजन संबंधी नियमों में बदलाव किए हैं। मंत्रालय ने सभी सरकारी कंपनियों को सलाह दी है कि वे अपने लाभ, खर्च और नकदी प्रवाह जैसे कारकों को ध्यान में रखकर ज्यादा लाभांश के भुगतान का प्रयास करें। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए पूंजी पुनर्गठन के निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत यह तय किया गया है कि सरकारी कंपनियों को कितना मुनाफा होने पर कितना लाभांश देना होगा।

नए नियमों के तहत किसी भी सार्वजनिक उद्यम को अपनी कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30% वार्षिक लाभांश देना होगा। एनबीएफसी जैसे वित्तीय क्षेत्र के उद्यम मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30 फीसदी वार्षिक लाभांश दे सकते हैं।

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