सख्ती: कोचिंग संस्थान विज्ञापनों में न दें सफलता की गारंटी: सीसीपीए
नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापनों के लिए चेतावनी दी है। संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों की सही और स्पष्ट जानकारी साझा...

- कोचिंग संस्थानों का प्रतिनिधि सही, स्पष्ट और भ्रम रहित हो - छात्रों की हर जानकारी अनिवार्य रूप से साझा होनी चाहिए
नई दिल्ली, एजेंसी। आईआईटी- जेईई के नतीजों से पहले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने गुरुवार को कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापनों को लेकर चेतावनी जारी की है। सीसीपीए ने सख्त लहजे में कोचिंग संस्थानों से कहा है कि वे विज्ञापनों में सफलता की गारंटी न दें।
सीसीपीए ने कहा है कि कोचिंग संस्थान वर्ष 2024 में जारी दिशा- निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। कोचिंग संस्थान छात्रों के हितों का ध्यान रखें। वे कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे छात्रों को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोचिंग संस्थान ये भी सुनिश्चित करें कि उनका प्रतिनिधि सही, स्पष्ट और भ्रम रहित हो। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान विज्ञापन में दिखाए जाने वाले छात्रों से जुड़ी जानकारी जैसे उनका नाम, परीक्षा में प्राप्त रैंक, कोर्स का प्रकार और क्या कोर्स की फीस भी लगी थी जैसी जानकारियां अनिवार्य रूप से साझा होनी चाहिए।
जानकारी न छुपाएं कोचिंग
सीसीपीए ने कहा है कि छोटे अक्षरों के जरिए कोचिंग संस्थान जरूरी जानकारी छिपाने की कोशिश न करें। विज्ञापन में जिस फॉन्ट में जरूरी जानकारी दी जा रही है उसी फॉन्ट में अस्वीकरण या नियम एवं शर्तों से जुड़ी जानकारी भी साझा करनी होगी। इससे विज्ञापन की हर जानकारी से छात्र परिचित होंगे।
लगातार हो रही सख्ती
सीसीपीए कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर लगातार सख्ती बरत रहा। इस मामले में 49 नोटिस जारी हुए हैं। वहीं कुल 24 कोचिंग संस्थानों पर कुल 77.60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। प्राधिकरण ने कोचिंग संचालकों को हर हाल में नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।
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