रेलवे में पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई को व्यापक जांच का आदेश
प्रभात कुमार नई दिल्ली। लोकपाल ने सीबीआई को रेलवे में कर्मचारियों को पदोन्नति देने के

प्रभात कुमार नई दिल्ली।
लोकपाल ने सीबीआई को रेलवे में कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए मई 2023 में आयोजित परीक्षाओं में धांधली की व्यापक जांच करने का आदेश दिया है। लोकपाल ने अपने आदेश में कहा है कि न्याय के हित में जरूरी है कि सीबीआई मामले की व्यापक जांच करे। लोकपाल के आदेश पर इसी तरह के एक अन्य मामले में सीबीआई ने रेलवे के छह अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। लोकपाल ने सीबीआई द्वारा इस धांधली की आरंभिक जांच रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद यह आदेश दिया है।
लोकपाल जस्टिस एम.एम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने 13 और 17 मई, 2023 को रेलवे में कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए आयोजित परीक्षाओं में रिश्वत लेकर ओएमआर शीट में छेड़छाड़ करने के आरोपों की जांच की मांग को लेकर दाखिल शिकायत पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि सीबीआई ने यह सूचित किया है कि एक अन्य शिकायत पर 21 फरवरी को पारित आदेश के पालन में रेलवे के छह वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पीठ ने कहा है कि ऐसे में, सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हमारा यह मानना है कि इस धांधली में अन्य अधिकारियों की संलिप्तता की संभावना के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर विचार करने सहित इसकी व्यापक जांच सुनिश्चित करने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि ऐसे में न्याय के व्यापक हित में, सीबीआई को आदेश दिया जाता है कि मौजूदा शिकायत की आरंभिक जांच के दौरान दर्ज सभी सामग्रियों, दस्तावेजों और बयानों को 21 फरवरी, 2025 के आदेश पर दर्ज मुकदमा आरसी 217 2025ए0007 में जांच अधिकारी के साथ साझा किया जाए। साथ ही, उस मामले की जांच अधिकारी को इस मामले में भी व्यापक जांच करने का आदेश दिया। लोकपाल ने जांच अधिकारी को आरंभिक जांच रिपोर्ट या इन कार्यवाहियों में कहीं और की गई टिप्पणियों और निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से जांच को आगे बढ़ाने को कहा है।
यह है मामला
रेलवे ने 13 और 17 मई 2023 को कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए परीक्षा आयोजित किया था। इसके बाद एक व्यक्ति ने इसी साल लोकपाल में शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया कि पदोन्नति देने के लिए आयोजित परीक्षा में अधिकारियों ने रिश्वत लेकर ओएमआर शीट से छेड़छाड़ किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान लोकपाल को बताया कि इसी तरह की एक शिकायत पिछले साल भी दाखिल की गई थी और उक्त मामले में आरंभिक जांच का आदेश दिया है। लोकपाल में दाखिल दोनों शिकायतों में अलग-अलग अधिकारियों पर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद लोकपाल ने इस मामले में आरंभिक जांच के आदेश दिए।
सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा
सीबीआई ने 4 मार्च, 2025 को मौजूदा मामले की आरंभिक जांच रिपोर्ट और 25 मार्च, 2025 को सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई टिप्पणियों को लोकपाल में पेश किया। सक्षम प्राधिकार ने लोकपाल को बताया कि आरंभिक जांच में उन अधिकारियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिनके बारे में शिकायत की गई है, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर अन्य अधिकारियों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिन अधिकारियों के बारे में शिकायत की गई थी, उन्होंने ने भी अपने आपको बेकसूर बताया।
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