सत्येन्द्र जैन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली : सीबीआई
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने मुकदमा चलाने की मंजूरी हासिल कर ली है। सीबीआई ने अदालत में बताया कि जैन ने 2015 से 2017 के बीच 1.62 करोड़ रुपये...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राउज एवेन्यू अदालत में बताया कि उसने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी हासिल कर ली है। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत के समक्ष यह जानकारी दी। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार जनवरी को पूरक आरोपपत्र दायर किया गया था। सीबीआई का आरोप है कि जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच एक लोक सेवक के रूप में काम करते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 1.62 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की। सीबीआई का आरोपपत्र में दावा है कि सत्येंद्र जैन संबंधित संपत्ति को लेकर दस्तावेज पेश नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाना उचित है। सीबीआई ने कहा कि मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुमति ले ली गई है। इसकी प्रति अदालत के समक्ष पेश कर दी गई है।
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