Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीBombay High Court Expresses Anger Over Inability to Arrest Trustees in Badlapur School Sexual Assault Case

बदलापुर कांड : आरोपी ट्रस्टियों की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट नाराज

शब्द::: 180 मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न कांड में

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 1 Oct 2024 05:06 PM
share Share

शब्द::: 180 मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न कांड में दो आरोपी ट्रस्टियों को गिरफ्तार नहीं कर पाने पर मंगलवार को एसआईटी से नाराजगी जताई।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने सवाल उठाया कि पुलिस, जो आमतौर पर आरोपियों को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, इस मामले में उन्हें गिरफ्तार करने में असमर्थ कैसे है। अदालत ने अगस्त में मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर कस्बे के एक स्कूल में चार साल और पांच साल की दो बच्चियों का एक पुरुष कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न किया था। आरोपी अक्षय शिंदे को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और 23 सितंबर को एक मुठभेड़ में पुलिस की गोली से मारा गया। मामले में स्कूल के दो ट्रस्टियों- अध्यक्ष और सचिव को घटना की तुरंत पुलिस को सूचना न देने और लापरवाही बरतने पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों अब भी फरार हैं और हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर रखी है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें