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अदाणी को मिले बिजली ठेके के खिलाफ याचिका खारिज

बंबई उच्च न्यायालय ने अदाणी समूह को बिजली आपूर्ति के ठेके के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है और याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। याचिका में...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 16 Dec 2024 06:08 PM
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मुंबई, एजेंसी। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को नवीकरणीय और तापीय बिजली आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अदाणी समूह को ठेका देने के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस याचिका के पीछे कोई आधार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता श्रीराज नागेश्वर एपुरवार पर अस्पष्ट याचिका के लिए 50,000 रुपये की लागत भी लगाई।

एपुरवार ने आरोप लगाया था कि 6,600 मेगावाट नवीकरणीय और तापीय बिजली आपूर्ति के लिए अदाणी समूह को दिए गए ठेके से याचिकाकर्ता तक उचित दर पर उचित बिजली आपूर्ति के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है।

याचिका में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो वर्तमान में उपमुख्यमंत्री हैं, पर अदाणी समूह को ठेका देने के दौरान भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया था। पीठ ने हालांकि दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा, हमारी राय में, निराधार और लापरवाही से भरे बयानों वाली ऐसी याचिकाएं दायर करने से कभी-कभी अच्छे इरादे से किये जाने वाले काम को भी नुकसान होने का जोखिम रहता है।

अदालत ने कहा कि याचिका में अस्पष्ट और निराधार दावे किए गए थे कि ठेका देने में सरकारी अधिकारियों ने घोटाला किया। अदालत ने याचिकाकर्ता को जुर्माने के तौर पर महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 50,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

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