Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीBombay High Court Denies Anticipatory Bail to Trustees in Badlapur School Sexual Assault Case

अपडेट::::बदलापुर कांड : आरोपी ट्रस्टियों की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट नाराज

- दोनों को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 1 Oct 2024 10:24 PM
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- दोनों को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया मुंबई, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न कांड में दो आरोपी ट्रस्टियों को गिरफ्तार नहीं कर पाने पर मंगलवार को एसआईटी से नाराजगी जताई। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इन दोनों आरोपियों स्कूल के चेयरमैन और सचिव को अग्रिम जमानत देने इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने सवाल उठाया कि पुलिस, जो आमतौर पर आरोपियों को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ कैसे है। अदालत ने अगस्त में मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर कस्बे के एक स्कूल में चार साल और पांच साल की दो बच्चियों का एक पुरुष कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न किया था। आरोपी अक्षय शिंदे को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और 23 सितंबर को एक मुठभेड़ में पुलिस की गोली से मारा गया। मामले में स्कूल के दो ट्रस्टियों- अध्यक्ष और सचिव को घटना की तुरंत पुलिस को सूचना न देने और लापरवाही बरतने पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों अब भी फरार हैं।

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