धोखाधड़ी मामले में सिंडिकेट बैंक के दो पूर्व प्रबंधकों को जेल
बेंगलुरु की विशेष सीबीआई अदालत ने 12.63 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में सिंडिकेट बैंक के दो पूर्व प्रबंधकों और एक अन्य व्यक्ति को एक से तीन साल की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों पर कुल 52...
नई दिल्ली, एजेंसी। बेंगलुरु की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 12.63 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में सिंडिकेट बैंक के दो पूर्व प्रबंधकों और एक अन्य व्यक्ति को एक से तीन साल तक जेल की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने यहां यह जानकारी दी। विशेष अदालत ने पूर्व शाखा प्रबंधक एचएम स्वामी, पूर्व प्रबंधक विट्ठल दास और एक अन्य व्यक्ति असदुल्ला खान को जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर कुल 52 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्वामी को 1.5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल जेल, विट्ठल दास को 50 हजार रुपए के जुर्माने के साथ एक साल और असदुल्ला खान को 50 लाख रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने सिंडिकेट बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी की लिखित शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ 15 अप्रैल, 2009 को मामला दर्ज किया था।
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