Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीBengaluru CBI Court Sentences Syndicate Bank Managers to Jail for 12 63 Crore Fraud

धोखाधड़ी मामले में सिंडिकेट बैंक के दो पूर्व प्रबंधकों को जेल

बेंगलुरु की विशेष सीबीआई अदालत ने 12.63 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में सिंडिकेट बैंक के दो पूर्व प्रबंधकों और एक अन्य व्यक्ति को एक से तीन साल की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों पर कुल 52...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 23 Nov 2024 10:57 PM
share Share

नई दिल्ली, एजेंसी। बेंगलुरु की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 12.63 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में सिंडिकेट बैंक के दो पूर्व प्रबंधकों और एक अन्य व्यक्ति को एक से तीन साल तक जेल की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने यहां यह जानकारी दी। विशेष अदालत ने पूर्व शाखा प्रबंधक एचएम स्वामी, पूर्व प्रबंधक विट्ठल दास और एक अन्य व्यक्ति असदुल्ला खान को जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर कुल 52 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्वामी को 1.5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल जेल, विट्ठल दास को 50 हजार रुपए के जुर्माने के साथ एक साल और असदुल्ला खान को 50 लाख रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने सिंडिकेट बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी की लिखित शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ 15 अप्रैल, 2009 को मामला दर्ज किया था।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें