असम संधि पर कोर्ट के फैसला में खुशी और अफसोस दोनों : सरमा
गुवाहाटी, एजेंसी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने असम संधि के तहत
गुवाहाटी, एजेंसी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने असम संधि के तहत ‘कट ऑफ तारीख पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रविवार कहा कि इसमें खुशी और अफसोस दोनों है। उन्होंने कहा कि असमिया लोगों को संघर्षों के माध्यम से आगे बढ़ना होगा।
कोर्ट के फैसले पर पत्रकारों द्वारा प्रतिक्रिया मांगे जाने पर सरमा ने कहा कि मैं इसे ऐतिहासिक निर्णय नहीं कहना चाहता। सरकार ने असम संधि लागू की थी, इसलिए अदालत में उसका रुख यह था कि कट-ऑफ तारीख 1971 होनी चाहिए। हालांकि, असम में कई लोग चाहते थे कि कट-ऑफ तारीख 1951 हो। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गुरुवार को बहुमत के फैसले में नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो एक जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है। सरमा ने कहा कि मुझे लगता है कि यह फैसला 1971 को कट-ऑफ तिथि के रूप में स्थापित करता है।
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