आंध्र ने एससी वर्गीकरण के लिए अध्यादेश जारी किया
आंध्र प्रदेश ने अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। इसमें एससी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण लाभ के लिए तीन समूहों में बांटा गया है। मुख्यमंत्री एन...

- सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए तीन वर्गों में बांटा अमरावती, एजेंसी।
आंध्र प्रदेश ने गुरुवार को अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण पर एक अध्यादेश जारी किया। इसमें राज्य में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उन्हें आरक्षण लाभ के लिए तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 15 अप्रैल को कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के अलग-अलग प्रतिशत के साथ एससी को तीन समूहों में उप-वर्गीकृत करने के अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसमें एससी के उत्थान के उद्देश्य से 59 जातियों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में पहले कहा गया था कि इस अध्यादेश के साथ, आंध्र प्रदेश में सभी अनुसूचित जातियों को शिक्षा और रोजगार में समान न्याय मिलेगा। मालूम हो कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में राज्यों को आरक्षित श्रेणियों के अंदर कोटा देने के लिए एससी और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) का उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी थी।
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