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यूपी के सभी कमिश्नरेट्स में 31 मार्च तक नए आपराधिक कानून लागू हो: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नई दिल्ली में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि ये कानून पीड़ित केंद्रित हैं और त्वरित...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Jan 2025 09:19 PM
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- केंद्रीय गृह मंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ समीक्षा बैठक की नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानून दंड केंद्रित नहीं बल्कि पीड़ित केंद्रित हैं। इनका उद्देश्य त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फरवरी में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर इन कानूनों को राज्य में जल्द से जल्द लागू करने को कहा।

अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में नए आपराधिक कानूनों के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन से पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूपी के सातों कमिश्नरेट्स में 31 मार्च, 2025 तक नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन में और मुख्य सचिव और डीजीपी को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करनी चाहिए। तकनीक के उपयोग को बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए शाह ने कहा कि राज्य के हर जिले में एक से अधिक फॉरेन्सिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फॉरेन्सिक विजिट के लिए टीमों को तीन श्रेणियों गंभीर, सामान्य और अति सामान्य में बांटा जाना चाहिए, जिससे संसाधनों और विशेषज्ञों का बेहतर उपयोग किया जा सके और गंभीर मामलों को प्राथमिकता दी जा सके।

इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, महानिदेशक बीपीआरडी और महानिदेशक एनसीआरबी सहित गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में अमित शाह ने कहा कि इस बात की नियमित और निरंतर निगरानी होनी चाहिए कि दर्ज की गईं कुल जीरो एफआईआर में से कितनी राज्यों को स्थानांतरित की गईं।

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