एसटीपी के निर्माण पर रोक की मांग पर एम्स से मांगा जवाब
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता आवासीय कॉलोनी के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण पर रोक लगाने की मांग पर उच्च न्यायालय ने एम्स से जवाब...
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता
आवासीय कॉलोनी के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण पर रोक लगाने की मांग पर उच्च न्यायालय ने एम्स से जवाब मांगा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एम्स के पास स्थित गौतम नगर के पास बनाया जा रहा है।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने एम्स को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 27 अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा है। उन्होंने गौतम नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। हालांकि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता से पूछा कि उन्होंने इतनी देर से यह याचिका क्यों दाखिल की है। इस पर अधिवक्ता अजय शर्मा ने कहा कि पहले बेसमेंट का काम चल रहा था। इससे लोगों को पता ही नहीं लगा कि किस परियोजना का निर्माण हो रहा है।
गौतम नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन याचिका में एम्स द्वारा बनाए जा रहे एसटीपी के निर्माण कर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि इससे आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। याचिका में कहा गया है कि आवासीय कॉलोनी के महज 30 फीट की दूरी पर एसटीपी का निर्माण एम्स द्वारा कराया जा रहा है। एम्स की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका परिपक्व नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का प्रतिवेदन मिला है और एम्स के सक्षम प्राधिकार से चर्चा के बाद जवाब दिया जाएगा। याचिका के अनुसार यह एसटीपी न्यू राज कुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक के पास गौतम नगर के पास बन रहा है।
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