बस कुछ दिन और वेट, गौतमबुद्ध नगर में 25% तक बढ़ेंगे नए सर्किल रेट
गौतमबुद्ध नगर जिले में करीब 25 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाए जाने की तैयारी है। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से तीनों प्राधिकरण को भेजी गई प्रस्तावित सर्किल रेट की लिस्ट पर सहमति का इंतजार है।
गौतमबुद्ध नगर जिले में नए सर्किल रेट अक्टूबर अंत तक लागू करने की तैयारी है। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से तीनों प्राधिकरण को भेजी गई प्रस्तावित सर्किल रेट की लिस्ट पर सहमति का इंतजार है। करीब 25 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाए जाने प्रस्तावित हैं।
जुलाई में हुई बोर्ड बैठक में सेक्टरों का आवंटन रेट बढ़ाए जाने के बाद निबंधन विभाग ने सर्किल रेट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की थी। सर्किल रेट और बाजार के रेट का सर्वे कराने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित सर्किल रेट की लिस्ट बनाई गई। चूंकि प्राधिकरण गांवों के आवंटन रेट तय नहीं करता, लेकिन गांवों की जमीन के सर्किल रेट तय होते हैं। ऐसे में इसकी अलग से प्रस्तावित रेट की सूची बनाई गई। अधिकारियों का कहना है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एरिया के सेक्टर व गांवों के प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची तैयार कर जिले के तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भेज दी गई है। उनसे इस लिस्ट पर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अधिकारियों की मानें तो 10 से 25 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाए जाने प्रस्तावित हैं।
प्राधिकरण की सहमति आने के बाद लोगों से आपत्ति मांगी जाएंगी। लोगों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक सप्ताह से 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि उम्मीद है कि अक्टूबर अंत तक नए सर्किल रेट लागू कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि करीब 5 साल से सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। नोएडा में कुल कीमत का 5 प्रतिशत स्टांप व एक प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में देनी होती है।
अगस्त में नोएडा ने बढ़ा दिए थे आवंटन रेट
इस साल 12 जुलाई को नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई थी। बैठक में आवासीय, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत संपत्ति की आवंटन दरों में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। आवासीय में श्रेणी ए प्लस के सेक्टरों की आवंटन दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। बोर्ड बैठक में आवंटन रेट बढ़ने पर मुहर लगाई गई थी। इसके बाद अगस्त से नए आवंटन रेट लागू कर दिए गए थे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में भी आवंटन रेट बढ़ाए जा चुके हैं।
जो भी अधिक रेट, उसी पर रजिस्ट्री
सेक्टर का आवंटन रेट, सर्किल रेट और जिस रेट पर संपत्ति बिकी है, उसमें जो भी ज्यादा होगा, उसके आधार पर संपत्ति खरीदने वाले को स्टांप शुल्क देना होता है। अगस्त में नए आवंटन रेट लागू हो गए थे। ऐसे में निबंधन विभाग अभी प्राधिकरण के आवंटन रेट पर ही संपत्ति की रजिस्ट्री कर रहा है। कुछ लोग आवंटन व सर्किल रेट से अधिक कीमत पर जाकर खरीद-फरोख्त दिखाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि लोग लोन लेने की वजह से भी ऐसा करते हैं।