Hindi Newsएनसीआर न्यूज़NDMC announces tax rebate of 5 percent on property tax filled before 30 september

प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए NDMC ने दी खुशखबरी, 5 प्रतिशत की मिलेगी छूट; एक शर्त

  • नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने प्रॉपर्टी टैक्स में 5 प्रतिशत की छूट का ऐलान किया है। 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने वाले लोग इस छूट का फायदा उठा सकते हैं।

Mohammad Azam पीटीआईFri, 30 Aug 2024 05:11 PM
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नई दिल्ली नगरपालिका परिषद(NDMC) ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए गुड न्यूज दी है। शुक्रवार को एनडीएमसी ने ऐलान किया कि 30 सितंबर से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एनडीएमसी ने ऐलान करते हुए बताया कि यह छूट सरकारी संपत्तियों के सेवा शुल्क पर भी दी जाएगी। एनडीएमसी के इस ऐलान के बाद प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदार इसका लाभ उठा सकते हैं।

कैसे मिलेगा लाभ

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के ऐलान के बाद प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए एक सवाल सामने आएगा कि आखिर इस छूट का लाभ कैसे लिया जाए? आइए हम आपको बताते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को 30 सितंबर से पहले एनडीएमसी की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होगा और यहां वो कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद 30 सितंबर से पहले प्रॉपर्टी टैक्स भरकर एनडीएमसी के बकायेदार लाभ ले सकते हैं।

एनडीएमसी के इस ऐलान से कई प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को लाभ मिलेगा। इससे लोगों में टैक्स जमा करने के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। एनडीएमसी के अंतर्गत आने वाले सभी प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए यह ऐलान किया गया है। इसमें सरकारी संपत्ति के सेवा शुल्क वालों को भी लाभ मिलेगा। वो भी 30 सितंबर से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमाकर मिलने वाली 5 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भी आम प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों में होड़ मच सकती है। एनडीएमसी की तरफ से वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी गई है। वहां जाकर आप पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।

 

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