Hindi Newsएनसीआर न्यूज़mcd seal 13 eateries on southwest delhi illegally operating without licences selling unhygienic food

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में MCD का ऐक्शन, 13 भोजनालयों को किया सील; क्या बताई वजह

दिल्ली नगर निगम ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने दीनपुर रोड पर 13 भोजनालयों और ढाबों को सील कर दिया है। यह रोड द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन-2 रोड को जोड़ता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन भोजनालयों के बारे में शिकायतें मिलने पर सर्वे किया गया।

Sneha Baluni नई दिल्ली। हिन्दुस्तान टाइम्सWed, 23 Oct 2024 05:58 AM
share Share

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने दीनपुर रोड पर 13 भोजनालयों और ढाबों को सील कर दिया है। यह रोड द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन-2 रोड को जोड़ता है। बिना लाइसेंस के अवैध रूप से ढाबे का संचालन करने और पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न करने का आरोप है। यह जानकारी मंगलवार को एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।

जन स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन भोजनालयों के बारे में शिकायतें मिलने पर दीनपुर रोड का सर्वे किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया, 'शाम को ट्रैफिक जाम और स्थानीय निवासियों एवं यात्रियों को असुविधा के साथ-साथ खुलेआम शराब पीने की खबरें मिली थीं। 13 यूनिट्स को नोटिस जारी किए गए और सोमवार शाम को इन सभी इकाइयों को सील कर दिया गया।'

नजफगढ़ जोन के उप स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अनिकेत सिरोही ने कहा कि यह भोजनालय अस्वास्थ्यकर (अनहाइजेनिक) खाना बेच रहे थे, जिससे लोगों को बीमारियों का खतरा था। उन्होंने कहा, 'इन्हें वैध नगरपालिका स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के बिना भी चलाया जा रहा था। यह अभियान अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा।'

दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार, भोजनालय चलाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसमें भोजनालय, होटल, कॉफी शॉप, रेस्तरां, बेकरी, तंबाकू/पान की दुकानें और फूड ट्रक जैसे प्रतिष्ठान शामिल हैं। सिविक संस्था प्रसंस्करण शुल्क, एकमुश्त पंजीकरण शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में 1,000 रुपए लेता है।

स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, 'ऑपरेटर को कर्मचारियों और फूड हैंडलर्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा, साथ ही न्यूनतम निर्धारित स्वच्छता शर्तों का भी पालन करना होगा। बड़े रेस्तरां के लिए, ट्रीटमेंट प्लांट भी अनिवार्य है और बिना लाइसेंस के यूनिट चलाने पर जुर्माना और सीलिंग हो सकती है।'

अगला लेखऐप पर पढ़ें