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न्यू ईयर: नोएडा में एक घंटे देर तक खुलेंगी वाइन शॉप, घर की पार्टी के लिए भी ‘लाइसेंस’ जरूरी

आबकारी विभाग के एक आदेश के अनुसार, नए साल की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानें एक घंटे ज्यादा देर तक के लिए खुली रहेंगी।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नोएडाThu, 26 Dec 2024 10:04 PM
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नए साल की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानें एक घंटे ज्यादा देर तक के लिए खुली रहेंगी। आबकारी विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक, गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 31 दिसंबर को शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव की ओर से निजी और व्यावसायिक समारोहों के लिए नियमों के अनुपालन पर भी जोर दिया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने नए साल की पार्टियों में शराब परोसने के लिए जारी किए जाने वाले ऑकेजनल बार लाइसेंस की जरूरत बताई। भले ही पार्टियां घरों में ही क्यों ना आयोजित की गई हों। श्रीवास्तव ने बताया कि चूंकि कई लोग नए साल के जश्न के लिए पार्टियों का आयोजन करते हैं, खासकर ऐसे आयोजन जिनमें शराब परोसी जाती है, इसलिए विभाग ने 1,100 रुपये में एक दिन का ऑकेजनल बार लाइसेंस जारी कर रहा है।

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि एक दिन का ऑकेजनल बार लाइसेंस लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। पार्टियों के लिए लाइसेंस स्थान के आधार पर अलग-अलग होते हैं। निजी स्थान पर पार्टियों के लिए 4,000 रुपये प्रति लाइसेंस जबकि वाणिज्यिक स्थानों (रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल) के लिए 11,000 रुपये प्रति लाइसेंस की जरूरत होती है।

सुबोध श्रीवास्तव ने चेतावनी दी कि भले ही पार्टी निजी आवास या कॉमर्शियल प्लेस पर ही क्यों ना आयोजित की गई हो नियमों के अनुरूप लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी के अनुसार, जिले में पिछले साल की तुलना में लाइसेंस आवेदनों में 20 फीसदी की वृद्धि देखी गई है। नागरिक ऑनलाइन प्रक्रिया में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि जरूरी लाइसेंसों के जारी होने की संख्या और भी ज्यादा होगी। हाल ही में इस बारे में लोगों को जागरूक किया गया है।

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