पति ने छोड़ा, लवर ने शादी से किया इंकार; दिल्ली में इश्कबाज मां ने मासूम बेटी का घोंटा गला
दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में एक महिला ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। हत्या की वजह भी काफी हैरान करने वाली है।
दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में एक महिला ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। हत्या की वजह भी काफी हैरान करने वाली है। महिला द्वारा दूसरे शख्स से शादी करने के लिए अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारने का काम किया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला ने एक व्यक्ति से शादी करने के लिए अपनी पांच साल की बेटी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी है।
पति ने छोड़ा तो इंस्टाग्राम पर हुआ प्रेम
महिला को गिरफ्त में ले लिया गया है। महिला से कड़ी पूछताछ करने पर उसने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। महिला ने बताया कि पहले उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। फिर इसके बाद इंस्टाग्राम पर उसकी राहुल नामक व्यक्ति से बातचीत हुई और बाद में वह उससे शादी करने के इरादे से दिल्ली आ गई।
हिमाचल में बच्ची का हुआ यौन उत्पीड़न
महिला की सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ के जरिए राहुल नामक व्यक्ति से बातचीत हुई तो वह हिमाचल से दिल्ली चली आई। महिला ने पुलिस को बताया कि दिल्ली आने से पहले वह हिमाचल प्रदेश में एक रिश्तेदार के यहां रहती थी, जहां उसकी बच्ची का यौन उत्पीड़न भी किया गया था।
लवर ने किया इंकार तो बेटी का घोंटा गला
मगर जब महिला हिमाचल से दिल्ली आई तो राहुल और उसके परिवार वालों ने बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया। फिर राहुल ने महिला से शादी करने से भी मना कर दिया। इसके बाद महिला ने परेशान होकर बच्ची का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ताकी वह उसके साथ शादी कर ले।
पुलिस को ऐसे मिली थी सूचना
पुलिस ने बताया कि दिल्ली के दीप चंद बंधु अस्पताल से शुक्रवार को सूचना मिली कि एक बच्ची को मृत अवस्था में लाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच करने पर बच्ची की गर्दन पर गला घोंटने के निशान पाए गए। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और बच्ची की मां समेत उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। और ये मामला सामने खुलकर आया।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस
पुलिस ने बताया कि अशोक विहार थाने में इस घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) और 65 (2) (विशिष्ट मामलों में बलात्कार) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया है।