Delhi : पत्नी से अप्राकृतिक सेक्स और गर्भपात कराने के आरोपी पति को झटका, जमानत याचिका खारिज
दिल्ली की अदालत ने अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और उसकी मर्जी के बिना गर्भपात कराने के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और उसकी सहमति के बिना गर्भपात कराने के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ बेहद गंभीर आरोप हैं।
अवकाशकालीन जज सुनील कुमार आरोपी पति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
जमानत याचिका स्वीकार करने का कोई आधार नहीं
अदालत ने 26 दिसंबर को दिए अपने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता द्वारा गर्भपात कराने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के बेहद गंभीर आरोप हैं और ये आरोप शिकायतकर्ता के बयान से पूरी तरह स्पष्ट हैं। इसलिए, वर्तमान जमानत याचिका को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।”
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पीड़िता के चेहरे पर बीयर की बोतल फेंककर मारी और उसके शरीर को सिगरेट से दागकर उसे चोट पहुंचाई।
एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उसने घरेलू क्रूरता के अलावा, आईपीसी की धारा 377 और 313 के तहत अपराध किए हैं।
2021 में हुई थी दोनों की शादी
एफआईआर के अनुसार, पीड़िता ने सितंबर 2021 में आरोपी के साथ शादी की थी। शादी के बाद पति ने उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और दहेज की भी मांग की गई।
एफआईआर में कहा गया है कि जनवरी 2022 में उसने जबरन उसका गर्भपात भी करा दिया और पीड़िता के शरीर को जलती हुई सिगरेट से दाग कर क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं।